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ट्रैक्टर सब्सिडी 2026: सरकार किसानों के लिए ₹3 लाख तक की मदद की पेशकश करती है

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सरकार हरियाणा और यूपी में एससी किसानों के लिए ₹3 लाख तक की ट्रैक्टर सब्सिडी प्रदान करती है। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए पात्रता, आवेदन प्रक्रिया, लाभ और अंतिम तिथि की जांच करें।

Robin Kumar Attri

By Robin Kumar Attri

Dec 31, 2025 10:04 am IST
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ट्रैक्टर सब्सिडी 2026: सरकार किसानों के लिए ₹3 लाख तक की मदद की पेशकश करती है

मुख्य हाइलाइट्स

  • ट्रैक्टर खरीद पर ₹3 लाख तक की सब्सिडी।

  • केवल अनुसूचित जाति के किसानों के लिए।

  • हरियाणा और उत्तर प्रदेश इसमें शामिल हैं।

  • केवल ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया।

  • आवेदन करने की अंतिम तिथि: 15 जनवरी, 2025

नया साल 2026 किसानों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है। सरकार ने एक ट्रैक्टर सब्सिडी योजना की घोषणा की है जिसके तहत पात्र किसानों को खरीदने के लिए ₹3 लाख तक की वित्तीय मदद मिल सकती है नया ट्रैक्टरइस योजना को विशेष रूप से समर्थन देने के लिए डिज़ाइन किया गया है अनुसूचित जाति (SC) हरियाणा और उत्तर प्रदेश के किसान और आधुनिक कृषि उपकरणों के उपयोग को प्रोत्साहित करना।

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किसान केवल ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, और आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 जनवरी, 2025 है। ट्रैक्टर्स 45 एचपी या उससे अधिक तक इस योजना के अंतर्गत आते हैं।

ट्रैक्टर सब्सिडी 2026 का लाभ किसे मिलेगा?

ट्रैक्टर सब्सिडी योजना हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सरकारों द्वारा अलग-अलग लागू की जा रही है। पात्रता शर्तों को पूरा करने वाले केवल SC श्रेणी के किसानों का चयन किया जाएगा। समय सीमा के बाद जमा किए गए आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

ट्रैक्टर सब्सिडी योजना 2026: राज्यवार विवरण

हरियाणा ट्रैक्टर सब्सिडी योजना (SB 89 योजना)

  • सब्सिडी राशि: ₹3 लाख या ट्रैक्टर की लागत का 50% (जो भी कम हो)

  • योग्य ट्रैक्टर पावर: 45 एचपी या उससे अधिक

  • आवेदन करने की अंतिम तिथि: जनवरी 15, 2025

  • आवेदन पोर्टल: agriharyana.gov.in/“मेरी फ़साल-मेरा ब्योरा”

  • चयन विधि: यदि आवेदन लक्ष्य से अधिक हो तो लॉटरी सिस्टम

उत्तर प्रदेश ट्रैक्टर सब्सिडी योजना

  • सब्सिडी राशि: ₹3 लाख तक

  • योग्य ट्रैक्टर पावर: 45 एचपी या उससे अधिक

  • आवेदन करने की अंतिम तिथि: जनवरी 15, 2025

  • आवेदन पोर्टल: agriculture.up.gov.in

  • चयन विधि: जिला स्तरीय समिति द्वारा चयन

ट्रैक्टर सब्सिडी के लिए पात्रता शर्तें

योजना का लाभ पाने के लिए किसानों को निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना होगा:

  • आवेदक अनुसूचित जाति (SC) श्रेणी से संबंधित होना चाहिए

  • किसान के पास कृषि भूमि होनी चाहिए

  • हरियाणा में, परिवार पहचान पत्र (PPP) के तहत भूमि परिवार के किसी सदस्य के नाम पर भी हो सकती है

  • हरियाणा में “मेरी फ़साल-मेरा ब्योरा” पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है

  • किसान ने पिछले 5 वर्षों में कोई भी ट्रैक्टर सब्सिडी नहीं ली होगी

  • उत्तर प्रदेश में, निर्धारित प्रारूप में लेखपाल-सत्यापित रिपोर्ट अपलोड की जानी चाहिए

ट्रैक्टर सब्सिडी 2026 के लिए आवेदन कैसे करें?

  • ऑनलाइन आवेदन: आधिकारिक राज्य कृषि पोर्टल पर जाएं और आवेदन पत्र भरें

  • डॉक्यूमेंट अपलोड करें: आधार कार्ड, जाति प्रमाणपत्र, भूमि रिकॉर्ड, बैंक विवरण और अन्य आवश्यक डॉक्यूमेंट

  • चयन प्रक्रिया:

    • हरियाणा: लक्ष्य से अधिक आवेदन होने पर लॉटरी के माध्यम से चयन

    • उत्तर प्रदेश: जिला समिति द्वारा सत्यापन के बाद चयन

  • सत्यापन: कृषि विभाग द्वारा दस्तावेजों की जांच की जाएगी

  • परमिट जारी करना: सत्यापन के बाद स्वीकृति ऑनलाइन दी जाएगी

  • ट्रैक्टर खरीद: परमिट अनुमोदन के 15 दिनों के भीतर ट्रैक्टर खरीदा जाना चाहिए

  • अनुदान भुगतान: भौतिक सत्यापन के बाद सब्सिडी राशि सीधे DBT के माध्यम से किसान के बैंक खाते में स्थानांतरित की जाएगी

ट्रैक्टर को 5 साल तक नहीं बेचा जा सकता है

सब्सिडी मिलने के बाद, किसान पांच साल तक ट्रैक्टर नहीं बेच सकते हैं। द कृषि विभाग नियमित रूप से भौतिक जांच करेगा। इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को आत्मनिर्भर बनाना, उत्पादकता में सुधार करना और ग्रामीण रोजगार पैदा करना है।

योजना पर आधिकारिक वक्तव्य

हरियाणा के उपायुक्त डॉ. वीरेंद्र कुमार दहिया ने कहा कि प्रशासन यह सुनिश्चित करेगा कि सब्सिडी पूरी पारदर्शिता के साथ केवल वास्तविक और योग्य किसानों तक ही पहुंचे। सहायक कृषि अभियंता दिनेश शर्मा ने कहा कि इस योजना से अनुसूचित जाति के किसानों को अन्य सरकारी योजनाओं के लिए पात्र बनने में मदद मिलेगी, जहां ट्रैक्टर का मालिक होना आवश्यक है।

अधिक जानकारी कहाँ से प्राप्त करें?

  • हरियाणा के किसान: अपने जिले में सहायक कृषि अभियंता (AAE) के कार्यालय से संपर्क करें

  • उत्तर प्रदेश के किसान: अपने नजदीकी कृषि विकास खंड कार्यालय से संपर्क करें

महत्वपूर्ण नोट: आवेदन करते समय, आधार से जुड़े मोबाइल नंबर का उपयोग करें, क्योंकि सत्यापन OTP के माध्यम से किया जाएगा। किसानों को सलाह दी जाती है कि वे जल्दी आवेदन करें और अस्वीकृति से बचने के लिए सही दस्तावेज़ अपलोड करें।

यह भी पढ़ें: किसान रजिस्ट्री: 80 लाख किसान नामांकित, सभी सरकारी योजनाओं के लाभ पाने के लिए एक आईडी

CMV360 कहते हैं

ट्रैक्टर सब्सिडी योजना 2026 हरियाणा और उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति के किसानों का समर्थन करने के लिए सरकार द्वारा एक मजबूत कदम है। ₹3 लाख तक की वित्तीय मदद देकर, यह योजना किसानों को आधुनिक ट्रैक्टर खरीदने और कृषि उत्पादकता में सुधार करने के लिए प्रोत्साहित करती है। एक स्पष्ट ऑनलाइन प्रक्रिया, निश्चित पात्रता नियमों और सीधे बैंक हस्तांतरण के साथ, इस योजना का उद्देश्य किसानों के लिए आत्मनिर्भरता, पारदर्शिता और बेहतर आजीविका के अवसरों को बढ़ावा देना है।

Robin Kumar Attri

लेखक के बारे में

Robin Kumar Attri

Senior Correspondent
robin.attri@cmv360.com

Robin Kumar Attri is a content and video professional with 2.7 years of experience in the commercial vehicle domain. At CMV360, he creates news articles and videos covering trucks, tractors, buses, three-wheelers, and infrastructure machines.

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