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धान का पंजीकरण 6 नवंबर, 2025 तक बढ़ाया गया।
नई समय सीमा से 16 जिलों को फायदा होगा।
केवल प्रस्तावित और सत्यापित किसान ही पात्र हैं।
आवश्यक दस्तावेज़: भूमि, आधार, और बैंक पासबुक।
सरकार पारदर्शिता और निष्पक्ष MSP पहुंच सुनिश्चित करती है।
मध्य प्रदेश सरकार धान पंजीकरण की समय सीमा को 6 नवंबर, 2025 तक बढ़ाकर किसानों के लिए खुशखबरी लेकर आई है। इस कदम से अधिक किसानों को पंजीकरण करने और न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) योजना का लाभ उठाने में मदद मिलेगी। यह निर्णय मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और खाद्य मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के नेतृत्व में लिया गया, जो राज्य भर के किसानों के कल्याण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के अनुसार, राज्य सरकार को उन जिलों से कई सुझाव मिले, जहां किसानों को तकनीकी समस्याओं, खराब मौसम या पंजीकरण पूरा करने के लिए समय की कमी का सामना करना पड़ा।
यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई भी किसान चूक न जाए, सरकार ने पंजीकरण की तारीख बढ़ाने का फैसला किया। इस कदम से अब अधिक किसान MSP पर अपना धान बेच सकेंगे और अपनी फसलों का उचित मूल्य प्राप्त कर सकेंगे।
विस्तार से 16 जिलों के किसानों को लाभ होगा, जिनमें शामिल हैं: डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, सतना, छिंदवाड़ा, शहडोल, अनूपपुर, दमोह, सिवनी, मैहर, उमरिया, जबलपुर, सीधी, अलीराजपुर, बैतूल और पन्ना।
पारदर्शिता बनाए रखने के लिए नोडल अधिकारियों की उपस्थिति में पंजीकरण प्रक्रिया होगी। जिला कलेक्टरों को एक सुचारू और निष्पक्ष पंजीकरण प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया गया है ताकि हर पात्र किसान MSP लाभ प्राप्त कर सके।
खाद्य निदेशालय के दिशानिर्देशों के अनुसार, केवल उन्हीं किसानों को पंजीकरण करने की अनुमति दी जाएगी जिनके नाम पहले से ही जिला प्रस्ताव सूची में शामिल हैं।
यह कदम सुनिश्चित करता है कि केवल सत्यापित और योग्य किसानों को ही MSP का लाभ मिले। खाद्य, सहकारी, राजस्व, और के अधिकारी एग्रीकल्चर आवेदकों के विवरण की सहायता और सत्यापन के लिए विभाग प्रत्येक पंजीकरण केंद्र पर मौजूद रहेंगे।
किसानों को पंजीकरण के लिए निम्नलिखित दस्तावेज लाने होंगे:
भूमि रिकॉर्ड (स्वामित्व या पट्टे के कागजात)
आधार कार्ड
बैंक पासबुक
फसल का विवरण
पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करने से पहले अधिकारी इन दस्तावेजों का सत्यापन करेंगे।
मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए समर्पित है कि कोई भी पात्र किसान MSP पर धान बेचने के अधिकार से वंचित न रहे, इस बात पर जोर देते हुए कि लक्ष्य हर किसान को उनकी मेहनत का पूरा मूल्य देना है।
जिन किसानों ने अभी तक पंजीकरण नहीं कराया है, वे अपने निकटतम पंजीकरण केंद्र पर जा सकते हैं और आवश्यक दस्तावेज जमा कर सकते हैं।
यह प्रक्रिया 6 नवंबर, 2025 तक जारी रहेगी। अधिकारियों ने किसानों को सलाह दी है कि वे आखिरी पल तक इंतजार न करें और किसी भी असुविधा से बचने के लिए जल्दी पंजीकरण पूरा करें।
यह निर्णय उन हजारों किसानों को सीधी राहत प्रदान करता है, जिन्हें पहले तकनीकी खराबी या समय की कमी के कारण कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। यह कदम मध्य प्रदेश सरकार के किसानों के अनुकूल दृष्टिकोण और कृषि मुद्दों के प्रति उसकी संवेदनशीलता को उजागर करता है।
धान पंजीकरण की समय सीमा बढ़ाकर, सरकार यह सुनिश्चित करती है कि हर योग्य किसान अपनी उपज को MSP पर बेच सके और अपने प्रयासों के लिए उचित मुआवजा प्राप्त कर सके।
धान पंजीकरण की समय सीमा को 6 नवंबर, 2025 तक बढ़ाने का मध्य प्रदेश सरकार का निर्णय किसानों के लिए एक स्वागत योग्य राहत है। यह सुनिश्चित करता है कि जो लोग अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण पहले की समय सीमा से चूक गए थे, वे अब रजिस्टर कर सकते हैं और MSP से लाभ उठा सकते हैं। यह कदम किसानों की सहायता करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है और यह गारंटी देता है कि हर किसान को उनकी मेहनत से अर्जित उपज का सही मूल्य मिले।
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