दिल्ली में कमर्शियल वाहन मालिकों के लिए नो मोर स्पीड गवर्नर सर्टिफिकेट

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दिल्ली सरकार ने स्पीड गवर्नर सर्टिफिकेट के प्रावधान को खत्म करके कमर्शियल वाहन मालिकों के लिए फिटनेस चेक प्रक्रिया को सरल बना दिया है। जानें कि स्पीड गवर्नर क्यों महत्वपूर्ण हैं, और इस निर्णय से दिल्ली में वाणिज्यिक वाहन मालिकों को क्या लाभ होगा।

Ayushi

By Ayushi

Jan 11, 2024 17:21 pm IST
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आधिकारिक आदेश के अनुसार, दिल्ली सरकार ने घोषणा की है कि वाणिज्यिक वाहन मालिकों को अब फिटनेस जांच के दौरान स्पीड गवर्नर प्रमाणपत्र जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी। स्पीड गवर्नर वे उपकरण होते हैं जो मोटर वाहनों की अधिकतम गति को सीमित करते हैं, जो क्रूज़ कंट्रोल सिस्टम की तरह काम करते

हैं।

आदेश में कहा गया है कि 2018 में दिल्ली सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, निर्माताओं के लिए 1 अक्टूबर, 2015 के बाद पंजीकृत वाहनों के लिए स्पीड गवर्नर की स्थापना अनिवार्य है। अधिसूचना 1 अक्टूबर, 2015 से पहले पंजीकृत हल्के यात्री वाहनों सहित सभी वाणिज्यिक परिवहन वाहनों पर लागू होती है और अधिकतम गति सीमा 80 किमी प्रति घंटे निर्धारित की

जाती है।

आदेश में आगे कहा गया है कि स्पीड गवर्नर का सत्यापन केवल पंजीकरण प्राधिकारी द्वारा वाहनों के पंजीकरण के समय किया जाएगा, न कि सभी वाहनों के लिए फिटनेस के अनुदान या नवीनीकरण के समय। इस निर्णय से उन वाणिज्यिक वाहन मालिकों को राहत मिलेगी, जिन्हें निर्माताओं या डीलरों से स्पीड गवर्नर प्रमाणपत्र प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा

था।

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