एग्रीजंक्शन योजना 2025: यूपी में अपनी खुद की एग्री-इनपुट शॉप शुरू करें — 20 जुलाई तक आवेदन करें

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सब्सिडी, मुफ्त लाइसेंस और प्रशिक्षण लाभ के साथ यूपी में कृषि-इनपुट की दुकानें खोलने के लिए एग्रीजंक्शन योजना 2025 के लिए आवेदन करें।

Robin Kumar Attri

By Robin Kumar Attri

Jun 30, 2025 05:32 am IST
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एग्रीजंक्शन योजना 2025: यूपी में अपनी खुद की एग्री-इनपुट शॉप शुरू करें — 20 जुलाई तक आवेदन करें

मुख्य हाइलाइट्स:

  • यूपी में खाद, बीज और कीटनाशक की दुकान खोलें।

  • 20 जुलाई, 2025 तक मुफ्त ऑनलाइन आवेदन।

  • ₹5 लाख तक के लोन पर ₹60,000 की सब्सिडी।

  • मुफ्त लाइसेंस और एक साल के किराए का समर्थन।

  • एग्री ग्रेजुएट और यूपी का निवासी होना चाहिए।

उत्तर प्रदेश सरकार युवाओं को इसके लिए आवेदन करने के लिए आमंत्रित कर रही हैप्रशिक्षित कृषि उद्यमी स्वावलंबन योजना के तहत कृषि जंक्शन योजना 2025। यह योजना योग्य उम्मीदवारों को ग्रामीण क्षेत्रों में उर्वरक, बीज और कीटनाशक की दुकानें खोलने की अनुमति देकर स्व-रोजगार के अवसर प्रदान करती है।ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 20 जुलाई, 2025 है और आवेदन पूरी तरह से मुफ्त है।

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एग्रीजंक्शन योजना क्या है?

2022-23 में शुरू की गई, एग्रीजंक्शन योजना का लक्ष्य वर्ष 2027 तक पूरे उत्तर प्रदेश में 10,000 कृषि जंक्शन केंद्र स्थापित करना है। ये केंद्र गांवों में वन-स्टॉप शॉप के रूप में काम करेंगे, जो किसानों को विभिन्न कृषि इनपुट और सेवाएं प्रदान करेंगे। यह योजना विशेष रूप से किसके लिए बनाई गई हैकृषिस्नातक, कृषक समुदाय की सेवा करते हुए उन्हें स्वरोजगार बनने में मदद करते हैं।

एग्रीजंक्शन योजना के उद्देश्य

  • कृषि क्षेत्र में शिक्षित युवाओं को स्वरोजगार प्रदान करना

  • किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीज, उर्वरक और कीटनाशकों तक आसान पहुंच प्रदान करें

  • मृदा परीक्षण, कृषि सलाह और उपकरण किराए पर लेने जैसी सेवाओं के साथ किसानों की सहायता करें

  • उन्नत कृषि प्रौद्योगिकी और प्रथाओं के उपयोग को बढ़ावा देना

  • किसानों और प्रशिक्षित कृषि पेशेवरों के बीच एक मजबूत सेतु का निर्माण करें

एग्रीजंक्शन केंद्रों पर उपलब्ध सुविधाएं

इन केंद्रों पर, किसानों को मिलेगा:

  • फसल के प्रकार, मिट्टी और स्थानीय जरूरतों पर आधारित कृषि इनपुट

  • जैविक खाद, वर्मीकम्पोस्ट, सूक्ष्म पोषक तत्व, जैव कीटनाशक और रासायनिक कीटनाशक

  • मृदा परीक्षण सेवाएं और तकनीकी सलाह

  • छोटे कृषि उपकरण किराए पर लेने का विकल्प

  • आधुनिक कृषि पद्धतियों पर जानकारी और मार्गदर्शन

एग्रीजंक्शन स्कीम के लिए पात्रता मानदंड

इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए, आवेदक को यह करना होगा:

  • उत्तर प्रदेश का निवासी हो

  • निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसी एक में स्नातक की डिग्री प्राप्त करें:

    • एग्रीकल्चर

    • हॉर्टिकल्चर

    • पशुपालन

    • वानिकी

    • डेयरी साइंस

    • पोल्ट्री फार्मिंग

    • पशु चिकित्सा विज्ञान

  • 40 वर्ष की आयु तक हो

  • SC, ST, और महिला उम्मीदवारों को 5 वर्ष तक की आयु में छूट मिल सकती है

चयनित आवेदकों के लिए लाभ

योजना के तहत चुने गए लोगों को कई लाभ मिलेंगे:

  • ₹5 लाख के लोन पर ₹60,000 तक की सब्सिडी

  • एक वर्ष के लिए 50% किराया सब्सिडी, ₹1,000 प्रति माह तक

  • उर्वरक/बीज/कीटनाशक व्यवसाय के लिए मुफ्त लाइसेंस

  • दुकान और सेवाओं के प्रबंधन के लिए नि: शुल्क प्रशिक्षण

यह योजना किसानों की मदद कैसे करेगी

कृषि जंक्शन केंद्रों से किसानों के लिए पहुंच आसान हो जाएगी:

  • उच्च गुणवत्ता वाले बीज और उर्वरक

  • विश्वसनीय कीटनाशक और जैविक समाधान

  • समय पर कृषि संबंधी सलाह

  • मृदा परीक्षण सेवाएँ

  • स्थानीय केंद्रों पर छोटे उपकरण किराए पर लेना

इससे न केवल उनकी इनपुट लागत कम होगी बल्कि सही उत्पादों और तरीकों का उपयोग करके फसल उत्पादकता में भी सुधार होगा। यह पहल किसानों और कृषि-प्रौद्योगिकी के बीच की खाई को पाटेगी, जिससे खेती अधिक प्रभावी और टिकाऊ हो जाएगी।

एग्रीजंक्शन स्कीम के लिए आवेदन कैसे करें

इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं:कृषि.up.gov.in

आवश्यक दस्तावेज़:

  • आधार कार्ड

  • निवास प्रमाणपत्र

  • पासपोर्ट के आकार का फोटो

  • मोबाइल नंबर

  • ईमेल आईडी

अधिक सहायता या विवरण के लिए, आवेदक किसी भी कार्य दिवस पर अपने जिले में उप कृषि निदेशक के कार्यालय में जा सकते हैं।

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CMV360 कहते हैं

कृषि जंक्शन योजना 2025 उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए अपने समुदाय के किसानों की मदद करते हुए अपना कृषि इनपुट व्यवसाय शुरू करने का एक सुनहरा अवसर है। सब्सिडी, लाइसेंस और प्रशिक्षण के मामले में सरकार के समर्थन के साथ, इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण रोजगार को मजबूत करना और खेती के तरीकों को बदलना है। मौका न चूकें, 20 जुलाई, 2025 से पहले आवेदन करें।

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