रेफ्रिजरेशन वाहनों की खरीद पर 75% सब्सिडी प्राप्त करने के लिए अभी आवेदन करें।

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इसके लिए, बिहार सरकार किसानों को रेफ्रिजेरेटेड वाहनों पर 75 प्रतिशत तक की छूट दे रही है। इस स्थिति में रहने वाले किसान लागत के 25% पर रेफ्रिजरेटेड ट्रक खरीद सकते हैं।

Priya Singh

By Priya Singh

Feb 21, 2025 16:00 pm IST
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इसके लिए, बिहार सरकार किसानों को रेफ्रिजेरेटेड वाहनों पर 75 प्रतिशत तक की छूट दे रही है। इस स्थिति में रहने वाले किसान लागत के 25% पर रेफ्रिजरेटेड ट्रक खरीद सकते हैं।

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किसान अनाज, दलहन और तिलहन से सब्जियां उगाकर बहुत पैसा कमा सकते हैं। आज, कई किसान फल और सब्जियां उगाते हैं। इससे उन्हें अधिक लाभ मिलता है। फल और सब्जियां उगाने वाले किसानों के सामने मुख्य चुनौती यह निर्धारित करना है कि लंबे समय तक फसल और सब्जियों की सुरक्षा कैसे की जाए।

दूसरी ओर, किसान कोल्ड स्टोरेज की सुविधा देकर इसे सुरक्षित रख सकते हैं। हालांकि, अगर फलों और सब्जियों की आपूर्ति कम हो जाती है, तो फलों और सब्जियों को आने में अधिक समय लगेगा। किसानों की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए, सरकार फलों, सब्जियों और दूध जैसे खराब होने वाले सामानों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए उपयोग किए जाने वाले रेफ्रिजरेटेड वाहनों के लिए सब्सिडी प्रदान करने पर सहमत

हो गई है।

इसके लिए, बिहार सरकार किसानों को रेफ्रिजेरेटेड वाहनों पर 75 प्रतिशत तक की छूट दे रही है। इस स्थिति में रहने वाले किसान लागत के 25% पर रेफ्रिजरेटेड ट्रक खरीद सकते हैं।

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इस पोस्ट में, हम किसानों को रेफ्रिजरेटेड वाहन की कीमत, उपयोग और लाभों के साथ-साथ रेफ्रिजरेटेड वाहन की खरीद पर मिलने वाली सरकारी सब्सिडी, आवेदन प्रक्रिया और आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेजों के बारे में जानकारी प्रदान कर रहे हैं।

रेफ्रिजेरेटेड वाहन क्या है?

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एक रेफ्रिजरेटेड ट्रक वह होता है जिसे कुछ निश्चित तापमान पर खराब होने वाली वस्तुओं के परिवहन के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसमें रेफ्रिजरेटर कार, ट्रक और वैन शामिल हैं। इन वाहनों का उपयोग फलों और सब्जियों, दूध, पनीर, अंडे आदि जैसे सामानों को बड़ी दूरी पर ले जाने के लिए किया जाता है। इन रेफ्रिजरेटेड ट्रकों का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि इनमें रखे सामान जल्दी खराब नहीं होते हैं, जिससे फसल उत्पादों को एक शहर से दूसरे शहर और एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाया जा सकता

है।

रेफ्रिजरेटेड वैन के साथ, JCBL ने बस बॉडी और एप्लिकेशन-विशिष्ट वाहनों के उत्पादन में अपनी क्षमता के साथ भारत में एक बहुत जरूरी जगह भर दी। यूरोपीय मोबाइल कूलिंग सिस्टम तकनीक का उपयोग करते हुए, रेफ्रिजेरेटेड वैन को खराब होने वाली वस्तुओं, जैसे डेयरी, पोल्ट्री उत्पादों, फलों और सब्जियों, या मीट और सीफूड के परिवहन में विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। वाहन की “चिल प्लेट” तकनीक 50 साल के विकास का नतीजा है। यह तकनीक ट्रक को 24 घंटे तक बिना बिजली के चलने देती है, जिससे वाहन की कुल परिचालन लागत कम

हो जाती है।

भारत की वितरण प्रणाली और लॉजिस्टिक्स सेटअप को बदलने के लिए, यूरोप में रेफ्रिजरेटेड ट्रकों के शीर्ष उत्पादकों में से एक, JCBL और Cofi Europe S.r.l. के बीच एक तकनीकी साझेदारी बनाई गई थी।

रेफ्रिजेरेटेड वाहनों की खरीद के लिए कितनी सब्सिडी प्रदान की जाएगी?

एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना के तहत बिहार के किसान रेफ्रिजेरेटेड वाहनों की खरीद पर 75 प्रतिशत सब्सिडी के पात्र हैं। व्यक्तिगत किसानों और व्यापारियों को 50% सब्सिडी मिलेगी, जबकि FPO और FPC को 75% सब्सिडी मिलेगी

उदाहरण के लिए, यदि कोई किसान संघ, 4 लाख रुपये की रेफ्रिजरेटेड वैन खरीदता है, तो उसे 75 प्रतिशत सब्सिडी मिल सकती है। 4 लाख रुपये की लागत वाले वाहन के लिए 3 लाख रुपये की सब्सिडी उपलब्ध है। इस मामले में, किसान संगठन केवल 1 लाख रुपये में 4 लाख रुपये की रेफ्रिजरेटेड वैन प्राप्त कर सकता

है।

साथ ही, यदि किसान व्यक्तिगत रूप से आवेदन करता है, तो उसे 50% सब्सिडी मिलेगी। ऐसे में अगर किसान 4 लाख रुपये की रेफ्रिजरेटेड वैन खरीदता है, तो उसे आधी कीमत यानी 2 लाख रुपये चुकानी होगी। क्योंकि उसे 2 लाख रुपये की सरकारी सब्सिडी मिलेगी

रेफ्रिजेरेटेड व्हीकल सब्सिडी के लिए आवेदन कैसे करें

कई वित्तीय संगठन प्रशीतित ट्रकों की खरीद के लिए अल्पकालिक ऋण प्रदान करते हैं। ये संस्थान आपको लोन भी दे सकते हैं। वहीं, आप horticulture .bihar.gov.in पर जाकर इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा, आप अपने जिले के कृषि या बागवानी कार्यालय के माध्यम से इस योजना के बारे में और जानकारी प्राप्त कर सकते

हैं।

रेफ्रिजरेटेड वाहन सब्सिडी के लिए आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज़

महत्वपूर्ण दस्तावेज़ निम्नलिखित हैं:

  • आवेदक का आधार कार्ड
  • आवेदक की पासपोर्ट आकार की छवि
  • भूमि की रसीद अपडेट की गई
  • किसान पंजीकरण रसीद
  • उनके आधार से जुड़े किसान के मोबाइल नंबर जैसे दस्तावेजों की आवश्यकता होगी।

प्रति यूनिट कितनी सब्सिडी मिलेगी?

बिहार सरकार ने योजना के तहत एक रेफ्रिजेरेटेड वाहन की यूनिट लागत 26 लाख रुपये निर्धारित की है। व्यक्तिगत किसान और उद्यमी इस योजना के तहत 13 लाख रुपये तक के अनुदान के पात्र होंगे। इसके साथ ही, FPO और FPC को उपलब्ध अधिकतम अनुदान राशि 19 लाख रुपये है

रेफ्रिजेरेटेड वैन या ट्रक की कीमत क्या है?

एक रेफ्रिजरेटेड वैन या पिकअप की कीमत 1.65 लाख रुपये से 26 लाख रुपये के बीच होने की उम्मीद है। आपके द्वारा खरीदे गए रेफ्रिजरेटेड वाहन की कीमत के आधार पर आपको सब्सिडी राशि का भुगतान किया जाएगा

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