बिहार ने पपीता विकास योजना शुरू की: किसानों को 45,000 रुपये की सब्सिडी मिलेगी

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बिहार सरकार ने 22 जिलों में किसानों के लिए 45,000 रुपये प्रति हेक्टेयर तक 60% सब्सिडी के साथ IHDP के तहत पपीता विकास योजना शुरू की।

Robin Kumar Attri

By Robin Kumar Attri

Sep 15, 2025 09:32 am IST
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Bihar Launches Papaya Vikas Yojana: Farmers to Get Rs 45,000 Subsidy
बिहार ने पपीता विकास योजना शुरू की: किसानों को 45,000 रुपये की सब्सिडी मिलेगी

मुख्य हाइलाइट्स:

  • पपीते की खेती के लिए 45,000 रुपये प्रति हेक्टेयर सब्सिडी।

  • वित्त वर्ष 2025-26 से 2026-27 तक दो वर्षीय योजना।

  • पपीता विकास योजना के तहत 22 जिले पात्र हैं।

  • केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा 60% सब्सिडी साझा की जाती है।

  • हॉर्टिकल्चर.bihar.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन।

बिहार सरकार ने एकीकृत बागवानी विकास मिशन के तहत पपीते की खेती को बढ़ावा देने के लिए एक नई योजना को मंजूरी दी है। पपीता विकास योजना नामक इस पहल का उद्देश्य किसानों की आय को दोगुना करना और राज्य में पपीते की खेती का विस्तार करना है।

पपीते की खेती के लिए 45,000 रुपये की सब्सिडी

इस योजना के तहत, किसानों को पपीते की खेती पर 45,000 रुपये प्रति हेक्टेयर तक 60% सब्सिडी मिलेगी। सब्सिडी दो किस्तों में वितरित की जाएगी:

  • पहले वर्ष में 27,000 रु. प्रति हेक्टेयर

  • दूसरे वर्ष में 18,000 रु. प्रति हेक्टेयर

प्रति हेक्टेयर खेती की लागत 75,000 रुपये तय की गई है, जिसमें 2.2 मीटर की दूरी पर प्रति हेक्टेयर लगभग 2,500 पपीते के पौधे लगाए जाएंगे।

योजना की अवधि और फंडिंग

यह योजना वित्त वर्ष 2025-26 से 2026-27 तक दो साल तक चलेगी, जिसका कुल बजट 1.50 करोड़ रुपये से अधिक होगा। 2025-26 के लिए, सरकार ने 90.45 लाख रुपये की निकासी और व्यय की अनुमति दी है।

सब्सिडी को केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा संयुक्त रूप से वित्त पोषित किया जाएगा, जिसमें दोनों का योगदान 40% होगा, और अतिरिक्त 20% टॉप-अप सब्सिडी राज्य योजना निधि से आएगी।

योग्य जिले

यह योजना पपीते की खेती की क्षमता के लिए जाने जाने वाले 22 जिलों में लागू की जाएगी, जिनमें शामिल हैं:
भोजपुर, बक्सर, गोपालगंज, जहानाबाद, लखीसराय, मधेपुरा, बेगूसराय, भागलपुर, दरभंगा, गया, कटिहार, खगरिया, मुजफ्फरपुर, नालंदा, पश्चिम चंपारण, पटना, पूर्वी चंपारण, पूर्णिया, सहरसा, समस्तीपुर, मधुबनी और वैशाली।

आवेदन प्रक्रिया

इच्छुक किसान बिहार बागवानी निदेशालय की वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं: हॉर्टिकल्चर.bihar.gov.in

आवश्यक दस्तावेज़ों में शामिल हैं:

  • भूमि के स्वामित्व का प्रमाण

  • आधार कार्ड

  • बैंक अकाउंट का विवरण

  • मोबाइल नंबर

  • पासपोर्ट के आकार का फोटो

बिहार में बागवानी को बढ़ावा

डिप्टी सीएम और एग्रीकल्चर मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि इस पहल से किसानों को नियमित आय और पपीते की खेती से अधिक मुनाफा कमाने में मदद मिलेगी, जिससे बिहार को बागवानी उत्पादन में एक नई पहचान मिलेगी।

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CMV360 कहते हैं

पपीता विकास योजना बिहार के किसानों के लिए एक बड़ा अवसर है। 60% सब्सिडी और सरकारी सहायता के साथ, पपीते की खेती एक लाभदायक विकल्प बन सकती है, ग्रामीण आय बढ़ा सकती है और राज्य में बागवानी आधारित विकास को बढ़ावा दे सकती है।

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