किसानों को ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई उपकरण पर 90% तक सब्सिडी मिलेगी

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जल संरक्षण के लिए PMKSY योजना के तहत किसान ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई उपकरण पर 90% तक सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं।

Robin Kumar Attri

By Robin Kumar Attri

Feb 05, 2025 13:38 pm IST
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Farmers to Get Up to 90% Subsidy on Drip and Sprinkler Irrigation Equipment
किसानों को ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई उपकरण पर 90% तक सब्सिडी मिलेगी

मुख्य हाइलाइट्स

  • ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई उपकरण पर 90% तक की सब्सिडी।
  • छोटे और सीमांत किसानों को PMKSY के तहत सबसे अधिक लाभ होता है।
  • पानी के उपयोग को कम करता है और फसल उत्पादन को बढ़ाता है।
  • ऑनलाइन या जिला बागवानी कार्यालयों में आवेदन करें।
  • सब्सिडी सीधे किसान के बैंक खातों में जमा की जाती है।

सरकार ने इसके तहत एक विशेष पहल शुरू की हैप्रधानमंत्री कृषि सिचाई योजना (PMKSY)किसानों को आधुनिक सिंचाई तकनीकों को अपनाने में मदद करने के लिए। छोटे और सीमांत किसान अब 90% तक की सब्सिडी पर ड्रिप और मिनी स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली खरीद सकते हैं, जबकि अन्य किसान 65% से 80% तक का लाभ उठा सकते हैं।

उत्तर प्रदेश के राज्य बागवानी विभाग द्वारा कार्यान्वित इस योजना का उद्देश्य पानी का संरक्षण करना, सिंचाई लागत को कम करना और फसल उत्पादकता को बढ़ावा देना है

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योजना के लाभ

  1. लागत बचत: किसानों को सिंचाई के खर्च में बचत होगी क्योंकि फसलों के लिए कम पानी की आवश्यकता होती है।
  2. जल संरक्षण: सूक्ष्म सिंचाई प्रणालियाँ घटते भूजल स्तर के मुद्दे को हल करने में मदद करती हैं।
  3. बेहतर पैदावार: ये प्रणालियां यह सुनिश्चित करती हैं कि पानी पौधों की जड़ों तक प्रभावी ढंग से पहुंचे, जिससे प्रजनन क्षमता और फसल उत्पादन बढ़े।
  4. डायरेक्ट सब्सिडी ट्रांसफर: सब्सिडी की राशि सीधे किसान के बैंक खातों में जमा की जाएगी।

सब्सिडी का विवरण

सब्सिडी राशि सिंचाई प्रणाली के प्रकार और किसानों की श्रेणी के आधार पर भिन्न होती है:

उपकरण का प्रकार

छोटे और सीमांत किसान

अन्य किसान

ड्रिप/मिनी स्प्रिंकलर

90%

80%

रेनगन/पोर्टेबल स्प्रिंकलर

75%

65%

आवेदन कैसे करें

किसान इसके तहत सब्सिडी के लिए आवेदन कर सकते हैंप्रति ड्रॉप मोर क्रॉप स्कीमके माध्यम से:

  1. जिला बागवानी कार्यालय: स्थानीय कार्यालय में जाएं और किसी अधिकारी से सलाह लें।
  2. ऑनलाइन पोर्टल: पर एक आवेदन जमा करेंuporticulture.gov.in

आवश्यक दस्तावेज़:

  • आधार कार्ड
  • बैंक पासबुक
  • भूमि स्वामित्व दस्तावेज़ (खतौनी)

चयन प्रक्रिया:आवेदनों को पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर संसाधित किया जाता है। पात्र होने के लिए किसानों के पास खेती योग्य भूमि होनी चाहिए और उनके पास निजी सिंचाई सुविधाएं होनी चाहिए।

ड्रिप और स्प्रिंकलर सिस्टम

ड्रिप इरिगेशन

यह प्रणाली बूंद-बूंद करके सीधे पौधों की जड़ों तक पानी की आपूर्ति करती है। यह नियंत्रित पानी छोड़ने के लिए छिद्रों वाली छोटी भूमिगत पाइपलाइनों का उपयोग करता है।

  • पानी के उपयोग को कम करता है और अपव्यय को रोकता है।
  • स्वस्थ पौधों की वृद्धि को बढ़ावा देता है।
  • दबाव की भरपाई करने वाले ड्रिपर्स के साथ फिट किए जाने पर असमान इलाके के लिए आदर्श।

स्प्रिंकलर सिंचाई

पाइपलाइनों से जुड़े स्प्रिंकलर का उपयोग करके पूरे क्षेत्र में समान रूप से पानी का छिड़काव किया जाता है।

  • बड़े क्षेत्रों को कुशलता से कवर करता है।
  • 80-85% तक पानी का संरक्षण करता है।
  • लगातार सिंचाई के लिए टिकाऊ और भरोसेमंद।

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CMV360 कहते हैं

PMKSY (पर ड्रॉप मोर क्रॉप) योजना के तहत इन आधुनिक सिंचाई तकनीकों को अपनाने वाले किसान लागत को काफी कम कर सकते हैं, पानी का संरक्षण कर सकते हैं और अपनी आय बढ़ा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए, आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं या निकटतम बागवानी कार्यालय से संपर्क करें।

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