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60,000 किसानों को सब्सिडी पर सोलर पंप मिलेंगे: आवेदन कैसे करें?

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राजस्थान के किसानों को सोलर पंपों पर 60% सब्सिडी मिल सकती है। लाभ के लिए ई-मित्र केंद्रों या राज किसान पोर्टल के माध्यम से आवेदन करें।

Robin Kumar Attri

By Robin Kumar Attri

Mar 20, 2025 04:53 am IST
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60,000 किसानों को सब्सिडी पर सोलर पंप मिलेंगे: आवेदन कैसे करें?

मुख्य हाइलाइट्स:

  • राजस्थान में 60,000 किसानों को सोलर पंप सब्सिडी मिलेगी।

  • 60% सब्सिडी (केंद्र और राज्य से प्रत्येक से 30%)।

  • SC/ST किसानों को अतिरिक्त ₹45,000 सब्सिडी मिलती है।

  • किसानों को कम से कम 0.4 हेक्टेयर भूमि चाहिए।

  • ई-मित्र केंद्रों या राज किसान पोर्टल के माध्यम से आवेदन करें।

सोलर पंपों पर सब्सिडी: किसानों को 24 घंटे सिंचाई की सुविधा प्रदान करने के लिए, सरकार सोलर पंपों पर सब्सिडी दे रही है। पीएम कुसुम योजना के तहत, किसान कम लागत पर सौर ऊर्जा से चलने वाले पंप स्थापित कर सकते हैं। यह योजना कई राज्यों में सक्रिय है, जिसमें सौर पंपों पर 60% सब्सिडी दी जाती है।

इस साल, राजस्थान सरकार ने अपने बजट में 60,000 सौर पंपों के लिए सब्सिडी की घोषणा की है।मुख्यमंत्री: भजन लाल शर्मावित्त और विनियोग विधेयक चर्चा के दौरान यह घोषणा की।किसानों की सहायता के लिए सब्सिडी वाले पंपों की संख्या 50,000 से बढ़कर 60,000 हो गई है

यह भी पढ़ें:3, 5, और 7.5 HP सोलर पंपों पर भारी सब्सिडी — यहां बताया गया है कि लाभ कैसे प्राप्त करें

सोलर पंपों के लिए सब्सिडी का विवरण

  • 60% सब्सिडी: केंद्र और राज्य सरकारें प्रत्येक सोलर पंपों की लागत पर 30% सब्सिडी प्रदान करेंगी।

  • किसानों का हिस्सा: किसानों को लागत का 40% देना होगा।

    • बैंक लोन विकल्प: किसान बैंकों से 30% लोन ले सकते हैं।

    • स्वयं का योगदान: किसानों को अपने स्वयं के फंड से 10% का भुगतान करना होगा।

  • अतिरिक्त बेनिफ़िट: SC/ST किसानों को प्रति सोलर पंप ₹45,000 की अतिरिक्त सब्सिडी मिलेगी।

  • पंप क्षमता सीमा: 7.5 एचपी तक के सोलर पंपों के लिए सब्सिडी उपलब्ध है।

    • यदि कोई किसान 10 एचपी का पंप लगाता है, तो उन्हें अतिरिक्त लागत का भुगतान करना होगा।

  • भूमि की आवश्यकता: आवेदन करने के लिए किसानों के पास कम से कम 0.4 हेक्टेयर भूमि होनी चाहिए।

सोलर पंप अनुप्रयोग के लिए आवश्यक दस्तावेज़

किसानों को आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेज देने होंगे:

  • आधार कार्ड

  • भामाशाह कार्ड या जन आधार कार्ड

  • भूमि जमाबंदी कॉपी (छह महीने से अधिक पुरानी नहीं)

  • बैंक अकाउंट पासबुक कॉपी

  • सिंचाई जल स्रोत दस्तावेज़

  • कृषि बिजली कनेक्शन नहीं होने का हलफनामा

  • चयनित सौर पंप आपूर्तिकर्ता का विवरण

सोलर पंप के लिए आवेदन कैसे करें?

✔ राजस्थान में किसान अपने नजदीकी ई-मित्र केंद्र पर आवेदन कर सकते हैं।
✔ जिला कार्यालयों द्वारा ऑनलाइन आवेदनों को मंजूरी दी जाएगी।
✔ अधिक जानकारी के लिए, यहां जाएं:

  • नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE):www.mnre.gov.in

  • राज किसान पोर्टल: - सहायता के लिए टोल-फ्री नंबर 1800-180-3333 पर कॉल करें।

यह पहल किसानों को बिजली की लागत कम करने और पर्यावरण के अनुकूल खेती को बढ़ावा देने में मदद करेगी!

यह भी पढ़ें:पीएम आवास योजना के लाभार्थियों को अधिक वित्तीय सहायता मिलेगी

CMV360 कहते हैं

राजस्थान सरकार की सोलर पंप सब्सिडी से 60,000 किसानों को फायदा होगा, सिंचाई लागत कम होगी और स्थायी खेती को बढ़ावा मिलेगा। 60% सब्सिडी और ऋण विकल्पों के साथ, किसान आसानी से सोलर पंप स्थापित कर सकते हैं। इच्छुक किसानों को परेशानी मुक्त प्रक्रिया के लिए ई-मित्र केंद्रों या राज किसान पोर्टल के माध्यम से आवेदन करना चाहिए।

Robin Kumar Attri

लेखक के बारे में

Robin Kumar Attri

Senior Correspondent
robin.attri@cmv360.com

Robin Kumar Attri is a content and video professional with 2.7 years of experience in the commercial vehicle domain. At CMV360, he creates news articles and videos covering trucks, tractors, buses, three-wheelers, and infrastructure machines.

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