ट्रैक्टर खरीद पर 50% तक की सब्सिडी: अभी अप्लाई करें


By Robin Kumar Attri

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लागत कम करने के लिए किसान SMAM योजना के तहत 50% ट्रैक्टर सब्सिडी के लिए आवेदन कर सकते हैं। आज ही ऑनलाइन अप्लाई करें।

मुख्य हाइलाइट्स:

केंद्र और राज्य सरकारें किसानों को खरीद के लिए सब्सिडी देती हैंट्रैक्टर। यह सब्सिडी किसानों को कम लागत पर ट्रैक्टर खरीदने में मदद करती है, जिससे खेती आसान और अधिक कुशल हो जाती है।

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ट्रैक्टर सब्सिडी योजना का विवरण

केंद्र सरकार चलाती हैकृषि यांत्रिकीकरण पर उप-मिशन (SMAM) योजनाछोटे और सीमांत किसानों की मदद करने के लिए।इस योजना के तहत, पात्र किसानों को ट्रैक्टर खरीद पर 20% से 50% तक की सब्सिडी मिल सकती है। अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), और महिला किसानों को विशेष प्राथमिकता दी जाती है

सब्सिडी का उदाहरण:
यदि कोई किसान ₹5 लाख का ट्रैक्टर खरीदता है, तो उन्हें सब्सिडी के रूप में ₹2.5 लाख तक मिल सकते हैं, जिससे प्रभावी लागत घटकर ₹2.5 लाख हो सकती है

ट्रैक्टर सब्सिडी के लिए पात्रता

सब्सिडी के लिए आवेदन करने के लिए, किसानों को निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करना होगा:

आवश्यक दस्तावेज़

किसानों को आवेदन करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी:

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ऑनलाइन अप्लाई कैसे करें

ट्रैक्टर सब्सिडी के लिए आवेदन करने के लिए इन चरणों का पालन करें:

  1. आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं:agrimachinery.nic.in

  2. पर क्लिक करें“कृषि यांत्रिकीकरण में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण”होमपेज पर।

  3. अपने राज्य का चयन करके और अपना आधार नंबर दर्ज करके किसान के रूप में रजिस्टर करें।

  4. आवश्यक विवरण भरें और सभी आवश्यक डॉक्यूमेंट अपलोड करें।

  5. आवेदन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए फॉर्म सबमिट करें।

महत्वपूर्ण अनुस्मारक

सहायता के लिए

किसान अपने स्थानीय से संपर्क कर सकते हैंएग्रीकल्चरया मदद के लिए बागवानी विभाग या अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।

उपयोगी लिंक्स:

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CMV360 कहते हैं

SMAM के तहत ट्रैक्टर सब्सिडी योजना छोटे और सीमांत किसानों को लागत कम करने और खेती की दक्षता में सुधार करने में मदद करती है।योग्य किसान सटीक जानकारी के साथ ऑनलाइन आवेदन करके 50% तक सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं। अधिक सहायता के लिए, किसान आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं या अपने जिले के कृषि या बागवानी विभाग से संपर्क कर सकते हैं।