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लागत कम करने के लिए किसान SMAM योजना के तहत 50% ट्रैक्टर सब्सिडी के लिए आवेदन कर सकते हैं। आज ही ऑनलाइन अप्लाई करें।
मुख्य हाइलाइट्स:
ट्रैक्टर खरीद पर 50% तक की सब्सिडी
SC, ST और महिला किसानों के लिए प्राथमिकता
आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करें
आधार और भूमि के दस्तावेज़ आवश्यक
अनुमोदन के लिए सटीक विवरण सुनिश्चित करें
केंद्र और राज्य सरकारें किसानों को खरीद के लिए सब्सिडी देती हैंट्रैक्टर। यह सब्सिडी किसानों को कम लागत पर ट्रैक्टर खरीदने में मदद करती है, जिससे खेती आसान और अधिक कुशल हो जाती है।
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केंद्र सरकार चलाती हैकृषि यांत्रिकीकरण पर उप-मिशन (SMAM) योजनाछोटे और सीमांत किसानों की मदद करने के लिए।इस योजना के तहत, पात्र किसानों को ट्रैक्टर खरीद पर 20% से 50% तक की सब्सिडी मिल सकती है। अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), और महिला किसानों को विशेष प्राथमिकता दी जाती है।
सब्सिडी का उदाहरण:
यदि कोई किसान ₹5 लाख का ट्रैक्टर खरीदता है, तो उन्हें सब्सिडी के रूप में ₹2.5 लाख तक मिल सकते हैं, जिससे प्रभावी लागत घटकर ₹2.5 लाख हो सकती है।
सब्सिडी के लिए आवेदन करने के लिए, किसानों को निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करना होगा:
भारतीय नागरिक होना चाहिए।
खेती योग्य भूमि का मालिक होना चाहिए।
किसी अन्य सब्सिडी योजना के तहत ट्रैक्टर का मालिक नहीं होना चाहिए।
किसानों को आवेदन करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी:
आधार कार्ड
पासपोर्ट के आकार का फोटो
भूमि के अधिकार का रिकॉर्ड (RoR)
बैंक पासबुक की कॉपी
कोई भी वैध पहचान प्रमाण (आधार, वोटर आईडी, पैन, आदि)
जाति प्रमाणपत्र (यदि SC/ST/OBC किसानों के लिए लागू हो)
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ट्रैक्टर सब्सिडी के लिए आवेदन करने के लिए इन चरणों का पालन करें:
आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं:agrimachinery.nic.in।
पर क्लिक करें“कृषि यांत्रिकीकरण में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण”होमपेज पर।
अपने राज्य का चयन करके और अपना आधार नंबर दर्ज करके किसान के रूप में रजिस्टर करें।
आवश्यक विवरण भरें और सभी आवश्यक डॉक्यूमेंट अपलोड करें।
आवेदन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए फॉर्म सबमिट करें।
सुनिश्चित करें कि सभी जानकारी आधार कार्ड से मेल खाती है।
ड्रॉप-डाउन विकल्पों में से सही जिला, ब्लॉक और गाँव का चयन करें।
किसान श्रेणी (SC/ST/सामान्य), प्रकार (छोटा/सीमांत/बड़ा), और लिंग के लिए सटीक विवरण प्रदान करें।
गलत जानकारी के कारण आवेदन अस्वीकृति हो सकती है।
किसान अपने स्थानीय से संपर्क कर सकते हैंएग्रीकल्चरया मदद के लिए बागवानी विभाग या अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
उपयोगी लिंक्स:
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SMAM के तहत ट्रैक्टर सब्सिडी योजना छोटे और सीमांत किसानों को लागत कम करने और खेती की दक्षता में सुधार करने में मदद करती है।योग्य किसान सटीक जानकारी के साथ ऑनलाइन आवेदन करके 50% तक सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं। अधिक सहायता के लिए, किसान आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं या अपने जिले के कृषि या बागवानी विभाग से संपर्क कर सकते हैं।