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PMFBY में अब खरीफ 2026 से जंगली जानवरों के कारण फसल का नुकसान शामिल है, जो किसानों के लिए ऐप-आधारित रिपोर्टिंग और जियो-टैग की गई तस्वीरों के साथ तेज़, पारदर्शी दावा निपटान की पेशकश करता है।
खरीफ 2026 से जंगली जानवरों की क्षति को कवर किया गया।
किसानों को 72 घंटों के भीतर नुकसान की रिपोर्ट करनी होगी।
ऐप पर जियो-टैग की गई तस्वीरें अनिवार्य हैं।
राज्य पात्र जंगली जानवरों को सूचीबद्ध करेंगे।
तेज़, तकनीक-आधारित क्लेम सेटलमेंट।
केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने इसके लिए एक बड़े अपडेट को मंजूरी दे दी है प्रधानमंत्री फ़सल बीमा योजना (PMFBY)। खरीफ 2026 से, किसानों को अब जंगली जानवरों से होने वाले फसल के नुकसान का मुआवजा मिलेगा। यह लाभ स्थानीय जोखिम श्रेणी के तहत ऐड-ऑन कवर के रूप में उपलब्ध होगा।
इस बदलाव का उद्देश्य उन लाखों किसानों की मदद करना है, जो हर साल हाथी, नीलगाय, जंगली सूअर, हिरण, बंदर और इसी तरह के जंगली जानवरों के कारण फसल खो देते हैं, खासकर जंगलों और पहाड़ी क्षेत्रों के पास रहने वाले लोगों की मदद करना।
नई प्रणाली के तहत, किसानों को फसल बीमा ऐप का उपयोग करके 72 घंटों के भीतर फसल के नुकसान की रिपोर्ट करनी होगी। रिपोर्ट दर्ज करते समय, किसानों को निम्नलिखित को अपलोड करना होगा:
क्षतिग्रस्त फसल की जियो-टैग की गई तस्वीरें
घटना का स्थान और समय
फसल की स्थिति का संक्षिप्त विवरण
यह डिजिटल मॉडल पारदर्शिता में सुधार करेगा, देरी को कम करेगा, और प्रक्रिया को तेज और सटीक बनाएगा, खासकर दूरदराज के गांवों के किसानों के लिए, जिन्हें पहले लंबी ऑफ़लाइन प्रक्रियाओं का सामना करना पड़ा था।
प्रत्येक राज्य सरकार PMFBY के तहत मुआवजे के लिए पात्र जंगली जानवरों की सूची जारी करेगी। ये सूचियां पिछले नुकसान के आंकड़ों और जिलेवार कमजोरियों के आधार पर तैयार की जाएंगी।
अधिकांश सूचियों में शामिल होने की उम्मीद है:
हाथी
नीलगाय
जंगली सूअर
हिरण
बंदरों
राज्य स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर और प्रजातियाँ जोड़ सकते हैं।
कई क्षेत्रों में जंगली जानवरों के कारण होने वाली फसल का नुकसान अक्सर होता है। निम्नलिखित राज्यों में किसानों को बड़ी राहत मिलेगी:
ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और सिक्किम।
2016 में शुरू की गई, PMFBY दुनिया की सबसे बड़ी फसल बीमा योजनाओं में से एक है। यह प्राकृतिक आपदाओं, मौसम के जोखिमों और कीट या बीमारी के हमलों से वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है।
किसान बहुत कम प्रीमियम दरों का भुगतान करते हैं:
खरीफ की फसलें: 2%
रबी की फसलें: 1.5%
बागवानी/वाणिज्यिक फसलें: 5%
शेष प्रीमियम राशि को केंद्र और राज्य सरकारें साझा करती हैं।
जंगली जानवर हर साल फसल को गंभीर नुकसान पहुंचाते हैं, और अब तक, किसानों को इन नुकसानों की भरपाई करने के लिए कोई औपचारिक व्यवस्था नहीं थी। किसान अक्सर दिन-रात अपने खेतों की रखवाली करते हैं और अभी भी हाथियों द्वारा खेतों को रौंदने या जंगली सूअर और नीलगाय द्वारा फसलों को नष्ट करने के कारण बड़े नुकसान का सामना करना पड़ता है।
PMFBY के तहत इस नए ऐड-ऑन कवर के साथ, किसानों को अंततः वित्तीय सुरक्षा मिलेगी और इस तरह के नुकसान के लिए मुआवजा मिलेगा।
दावा प्रक्रिया PMFBY के परिचालन दिशानिर्देशों का पालन करेगी:
मोबाइल ऐप पर नुकसान की रिपोर्ट करना
जियो-टैग की गई छवियों का उपयोग करके सत्यापन
राज्य स्तरीय जांच और मूल्यांकन
बीमा कंपनियों द्वारा अंतिम निपटान
यह प्रौद्योगिकी-आधारित मॉडल समय पर और पारदर्शी मुआवजा सुनिश्चित करता है।
PMFBY में संशोधन से जंगली जानवरों से संबंधित फसल के नुकसान से जूझ रहे किसानों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। खरीफ 2026 से शुरू होकर, यह नया आवरण कृषि सुरक्षा को मजबूत करेगा और लाखों किसानों के लिए एक विश्वसनीय सुरक्षा जाल के रूप में कार्य करेगा।
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PMFBY में नवीनतम संशोधन किसानों को जंगली जानवरों से संबंधित फसल के नुकसान से बचाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। खरीफ 2026 से उपलब्ध मुआवजे के साथ, किसानों को जियो-टैग की गई रिपोर्टिंग और पारदर्शी आकलन के माध्यम से तेजी से, प्रौद्योगिकी-आधारित सहायता मिलेगी। यह परिवर्तन वन और पहाड़ी क्षेत्रों में किसानों को लंबे समय से प्रतीक्षित राहत प्रदान करता है, वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करता है और फसल के मौसम के दौरान तनाव को कम करता है। कुल मिलाकर, अद्यतन योजना भारत की कृषि सुरक्षा प्रणाली को मजबूत करती है।