महाराष्ट्र ने किसानों को बड़ी राहत देते हुए ₹2 लाख तक के कृषि ऋण पर स्टांप शुल्क माफ किया


By Robin Kumar Attri

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महाराष्ट्र ₹2 लाख तक के कृषि ऋणों पर स्टाम्प ड्यूटी हटाता है, किसानों के लिए लागत कम करता है, ऋण प्रक्रियाओं को सरल बनाता है, और कृषि निवेश और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देता है।

मुख्य हाइलाइट्स

महाराष्ट्र के किसानों के लिए अच्छी खबर है। राज्य सरकार ने ₹2 लाख तक के फसल और कृषि ऋणों पर स्टाम्प ड्यूटी को पूरी तरह से माफ करके बड़ी राहत के साथ नए साल की शुरुआत की है। इस निर्णय से अतिरिक्त खर्चों में कमी आएगी, उधार लेना आसान हो जाएगा और राज्य भर के किसानों के लिए समग्र ऋण प्रक्रिया सरल हो जाएगी।

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निर्णय 1 जनवरी से पूरे महाराष्ट्र में लागू किया गया

महाराष्ट्र राज्य के राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने घोषणा की कि स्टाम्प ड्यूटी छूट 1 जनवरी से लागू हो गई है और यह पूरे महाराष्ट्र में लागू है। इस कदम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसान अतिरिक्त कानूनी लागतों या देरी का सामना किए बिना समय पर फसल ऋण प्राप्त कर सकें।

मंत्री के अनुसार, यह कदम मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के किसानों के अनुकूल और दूरदर्शी दृष्टिकोण को दर्शाता है, जो किसानों पर वित्तीय दबाव को कम करने और समय पर कृषि गतिविधियों का समर्थन करने पर केंद्रित है।

किसानों के लिए प्रत्यक्ष वित्तीय लाभ

स्टाम्प ड्यूटी की छूट के साथ, किसान अब उस पैसे को बचाएंगे जो पहले लोन से संबंधित दस्तावेज़ों पर खर्च किया गया था। इन बचतों का उपयोग खेती की आवश्यक ज़रूरतों जैसे कि बीज, उर्वरक, कीटनाशक, सिंचाई उपकरण और आधुनिक कृषि तकनीकों के लिए किया जा सकता है। शुरुआती लागत कम होने से किसानों को अपने खेतों में बेहतर निवेश करने, उत्पादकता में सुधार करने और समग्र आय बढ़ाने में मदद मिलेगी।

सरकार का मानना है कि उधार लेने की लागत कम करने से किसानों को बिना किसी हिचकिचाहट के ऋण लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, जिससे उन्हें मजबूती मिलेगी कृषि विकास और बेहतर ग्रामीण आजीविका।

पहले कितना स्टाम्प ड्यूटी चुकाया गया था

इससे पहले, फसल ऋण पर स्टाम्प शुल्क 0.3 प्रतिशत प्रति ₹1 लाख लिया जाता था। इसका मतलब था कि ₹2 लाख का लोन लेने वाले किसान को स्टाम्प ड्यूटी के रूप में लगभग ₹600 का भुगतान करना पड़ता था। हालांकि यह राशि छोटी लगती थी, लेकिन छोटे और सीमांत किसानों के लिए यह एक अतिरिक्त बोझ था। पूरी छूट के साथ, ऋणों की कुल लागत में अब कमी आई है।

छूट के तहत कवर किए गए दस्तावेज़

1 जनवरी को राजस्व और वन विभाग द्वारा जारी सरकारी गजट अधिसूचना के अनुसार, ₹2 लाख तक के फसल और कृषि ऋण से संबंधित सभी प्रमुख दस्तावेजों पर स्टाम्प ड्यूटी पूरी तरह से माफ कर दी गई है। इनमें शामिल हैं:

छूट पूरे राज्य में समान रूप से लागू की जाएगी। सभी बैंकों, सहकारी समितियों और अन्य ऋण देने वाली संस्थाओं को इस आदेश का पालन करना आवश्यक है, जिससे किसानों के लिए पारदर्शिता और आसानी सुनिश्चित हो सके।

तेज़ और सरल लोन प्रोसेस

स्टाम्प ड्यूटी हटाने से, लोन प्रक्रिया अब तेज़ और कम जटिल हो जाएगी। किसानों को अब अतिरिक्त कानूनी औपचारिकताओं पर समय या पैसा खर्च करने की आवश्यकता नहीं होगी। इससे उन्हें समय पर ऋण प्राप्त करने में मदद मिलेगी, जो विशेष रूप से बुवाई के मौसम और अन्य महत्वपूर्ण कृषि अवधियों के दौरान महत्वपूर्ण है।

कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा

महाराष्ट्र सरकार को उम्मीद है कि यह निर्णय कृषि क्षेत्र को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ऋण तक आसान और सस्ती पहुंच से खेती में अधिक निवेश को बढ़ावा मिलेगा, उत्पादन बढ़ेगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सहायता मिलेगी। कुल मिलाकर, स्टाम्प ड्यूटी छूट को किसानों की समृद्धि, सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता की दिशा में एक मजबूत कदम के रूप में देखा जा रहा है, साथ ही यह राज्य की कृषि प्रणाली को भी मजबूत करता है।

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CMV360 कहते हैं

₹2 लाख तक के कृषि ऋणों पर स्टाम्प ड्यूटी माफ करने का महाराष्ट्र सरकार का निर्णय किसानों के लिए एक बड़ी राहत है। यह उधार लेने की लागत को कम करता है, ऋण प्रक्रिया को सरल बनाता है, और समय पर ऋण तक पहुंच सुनिश्चित करता है। शुरुआती वित्तीय दबाव को कम करके, किसान खेती के इनपुट और प्रौद्योगिकी में अधिक निवेश कर सकते हैं, जिससे राज्य भर में उच्च उत्पादकता, बेहतर आय और कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हो सकती है।