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परिवहन मंत्रालय का कहना है कि होलेज ट्रैक्टरों में 2026 से वीएलटीडी और 2027 से ईडीआर होना चाहिए।
1 अक्टूबर, 2026 से ढुलाई वाले ट्रैक्टरों में वीएलटीडी अनिवार्य होगा।
स्वचालित पेयरिंग के लिए ट्रेलरों में RFID टैग की आवश्यकता होती है।
1 अप्रैल, 2027 से EDR अनिवार्य होगा।
EDR महत्वपूर्ण परिचालन वाहन डेटा रिकॉर्ड करेगा।
मसौदे पर सार्वजनिक टिप्पणियों के लिए 30 दिन का समय दिया गया है।
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने भारत में ढुलाई वाले ट्रैक्टरों की निगरानी और ट्रैकिंग में सुधार लाने के उद्देश्य से एक प्रमुख सुरक्षा पहल की घोषणा की है। मंत्रालय द्वारा जारी एक मसौदा अधिसूचना के अनुसार,1 अक्टूबर, 2026 से, सभी ढुलाई ट्रैक्टरों के लिए सुसज्जित होना अनिवार्य होगावाहन स्थान ट्रैकिंग डिवाइस (VLTD)।
प्रस्तावित VLTD AIS-140 मानकों के अनुरूप होंगे और इसके साथ आएंगेRFID (रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन)ट्रान्सीवर। ये RFID सिस्टम ट्रैक्टर और उनके ट्रेलरों के बीच सहज इलेक्ट्रॉनिक कनेक्टिविटी की अनुमति देंगे। इसका मतलब है कि ट्रैक्टर में स्थापित ट्रैकिंग डिवाइस ट्रेलरों में लगे RFID टैग को पढ़ सकेगा और इस डेटा को रियल-टाइम ट्रैकिंग के लिए सेंट्रल बैकएंड सिस्टम में ट्रांसमिट कर सकेगा।
मसौदा नियमों के अनुसार, सभी ट्रेलरों को IS 16722:2018 के अनुपालन में निष्क्रिय RFID टैग की भी आवश्यकता होगी, जो इलेक्ट्रॉनिक पहचान और स्वचालित पेयरिंग को सक्षम बनाता हैट्रैक्टर।
मंत्रालय ने एक और सुरक्षा सुविधा शुरू करने की भी योजना बनाई है। 1 अप्रैल, 2027 से, सभी ढुलाई ट्रैक्टरों को एक से लैस किया जाना चाहिएइवेंट डेटा रिकॉर्डर (EDR)। यह उपकरण महत्वपूर्ण वाहन संचालन डेटा को रिकॉर्ड और संग्रहीत करेगा, जिसका उपयोग घटनाओं का विश्लेषण करने और सड़क सुरक्षा मानकों को बेहतर बनाने के लिए किया जा सकता है।
मसौदे के अनुसार, EDR परिचालन घटनाओं जैसे कि अचानक ब्रेक लगाना, त्वरण, और अन्य प्रदर्शन-संबंधी मैट्रिक्स का विश्लेषण करने के लिए महत्वपूर्ण मापदंडों को कैप्चर करेगा जो दुर्घटना विश्लेषण और सुरक्षा मूल्यांकन के लिए उपयोगी हो सकते हैं।
सरकार ने 30 दिनों के लिए सार्वजनिक टिप्पणियों के लिए मसौदा प्रस्ताव खोला है। इससे निर्माताओं, परिवहन ऑपरेटरों और सुरक्षा विशेषज्ञों सहित हितधारकों को फीडबैक देने या नियमों को अंतिम रूप देने से पहले सुधार का सुझाव देने की अनुमति मिलती है।
1 अक्टूबर, 2026 से ढुलाई ट्रैक्टरों में अनिवार्य वीएलटीडी
ट्रेलर पेयरिंग के लिए VLTD में RFID ट्रांसीवर होना चाहिए।
इलेक्ट्रॉनिक पहचान के लिए ट्रेलरों में आवश्यक निष्क्रिय RFID टैग।
इवेंट डेटा रिकॉर्डर (EDR) 1 अप्रैल, 2027 से अनिवार्य है।
सुरक्षा विश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण वाहन संचालन डेटा रिकॉर्ड करने के लिए EDR।
मसौदा अधिसूचना जारी होने के 30 दिनों के भीतर सार्वजनिक टिप्पणियां आमंत्रित की गईं।
ये प्रस्तावित नियम सड़क सुरक्षा बढ़ाने, वाहन निगरानी में सुधार करने और देश भर में सुरक्षित परिवहन प्रथाओं को सुनिश्चित करने के लिए सरकार के चल रहे प्रयासों का हिस्सा हैं।
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सरकार के प्रस्ताव का उद्देश्य ढुलाई वाले ट्रैक्टरों में VLTD और EDR को अनिवार्य करके सड़क सुरक्षा और परिवहन दक्षता में सुधार करना है। ये डिवाइस रियल-टाइम ट्रैकिंग, बेहतर ट्रेलर कनेक्टिविटी और महत्वपूर्ण घटनाओं की सटीक डेटा रिकॉर्डिंग को सक्षम करेंगे। सार्वजनिक प्रतिक्रिया आमंत्रित किए जाने के साथ, यह कदम भारत में सुरक्षित और अधिक जवाबदेह वाणिज्यिक वाहन संचालन के लिए उन्नत तकनीक को अपनाने की दिशा में एक मजबूत कदम को दर्शाता है।